हाल ही एं’ट्री ड्र’ग्स एजं’सी के ए’सीबी के जो’नल डायरे’क्टर स’मीर वानख’ड़े के पिता ज्ञान’देव वानख’ड़े को बीते दिनों ही बॉ’म्बे हा’ईको’र्ट से एक झ’टका लगा है। उन्होंने न’बाव मलि’क को उनके परिवार के खिला’फ़ ब’यान देने से रो’कने की भी मांग की थी। कोर्ट ने उनकी मां’ग को ठुक’रा भी दिया है।
वा’नखड़े की याचि’का पर अ’दालत ने कहा है कि डिफि’डेंट को राइ’ट टू स्पी’च का अधि’कार भी है। इसके बाद जस्टि’स माधव जमा’दार ने कहा है कि वान’खड़े एक सर’कारी अधिक’री है और मलिक द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपी ए’सीबी क्षे’त्रित निदे’शक के सा’र्वजनि’क क’र्तव्यों से सम्बं’धित गति’विधि’यों से संबधित भी है।
इसलिए ही मंत्री को उनके खि’ला’फ कोई भी बयान देने से पूरी तरह प्र’ति’बं’धि’त भी नही किया जा सकता है। हा’ई को’र्ट ने आगे कहा है कि किसी भी अधिका’री के बारे में बयान देने से पहले हर पहलू की जांच की जानी भी चाहिए। जो आ’रो’प नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए है
वो पूरी तरह से भी गल’त है। उन्होंने आगे कहा है कि यह कहना इस स्टेज पर सही भी न’ही होगा। नवाब मलिक पोस्ट कर सकते है लेकिन पूरी तरह से वे’रि’फाई करने के बाद ही उनको ऐसा करना भी चाहिए।आपको बता दे कि इस मामले में अगली
सुनवाई 20 दिसम्बर को भी की जाएगी।कोर्ट के आदेश के बाद ही नवाब मलिक ने ट्वीट करके इस बारे में खु’शी भी जताया है। उन्होंने लिखा है कि सत्यमेव जयते। अन्याय के खि’ला’फ भी लड़ा’ई जारी रहेगी।